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Small Savings Schemes : PPF-सुकन्या समृद्धि खाता 1 अक्टूबर से फ्रीज हो जाएंगे अकाउंट, क्यों ? यहां पढ़ें

Small Savings Schemes
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Small Savings Schemes : PPF-Sukanya Samriddhi Account accounts will be frozen from October 1, why? read here

Small Savings Schemes :  यदि आप सार्वजनिक प्राधिकरण को दिखाने वाली (Small Savings Schemes) छोटी निवेश निधि योजनाओं में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए मूल्यवान है। हाल ही में, मनी सर्विस द्वारा पीपीएफ,  (Sukanya Samriddhi Scheme) सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर रेजिडेंट सेविंग प्लान (एससीएसएस) और पब्लिक सेविंग टेस्टामेंट (एनएससी) के मानकों में बदलाव किया गया था।

नए नियम के संबंध में मनी सर्विस पहले ही सतर्क हो चुकी है। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक नोटिस दिया गया था जिसमें कहा गया था कि आधार और (PAN) इस तरह की योजनाओं में रुचि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

 

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Small Savings Schemes न‍िवेश करने वालों के ल‍िए 30 स‍ितंबर तक का समय

इसके लिए मनी सर्विस ने वित्तीय समर्थकों को 30 सितंबर तक का समय दिया है। मान लीजिए कि आप मनी सर्विस के अंतिम प्रस्ताव को भूल जाते हैं, तो आपका रिकॉर्ड 1 अक्टूबर से मुक्त हो जाएगा।

मनी सर्विस द्वारा दी गई चेतावनी में, यह व्यक्त किया गया था कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) (एसएसवाई) जैसी छोटी आरक्षित निधि योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए ), मेलिंग स्टेशन प्लान, सीनियर रेजिडेंट्स सेविंग प्लान, वित्तीय सहायता करने वालों को केवाईसी के लिए डिश और आधार देना चाहिए।

यह आवश्यक है। पहले केंद्र सरकार के मानकों के मुताबिक बिना आधार के भी कारोबार किया जा सकता था.

 

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Small Savings Schemes :  सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी

अगर आपने अभी तक अपना आधार नहीं बनवाया है तो आप अपने आधार रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए भी योगदान कर सकते हैं। चेतावनी में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि एक विशिष्ट कटऑफ पर अटकलों पर कंटेनर कार्ड देना महत्वपूर्ण है।

मोदी सरकार ने साल 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी. सरकार की चेतावनी से पहले इस योजना में बिना आधार के भी लिया जा सकता था. फिर भी वर्तमान में इस मानक को बदल दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में रिकॉर्ड खोलते समय PAN कार्ड या स्ट्रक्चर 60 जमा करना होगा. यदि आप उस समय तक PAN जमा नहीं कर सकते, तो आप इसे दो महीने या उससे कम समय में जमा कर सकते हैं।

किन स्कीम्स पर लागू है नियम?

– पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)

– पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (RD)

– पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)

– सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

– पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD)

– महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स

– पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

– सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS)

– किसान विकास पत्र (KVP)

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