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BPL कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी! घर मरम्मत कराने के लिए सरकार नकद राशि देगी

BPL card holders Good News ! Government will give cash for house Repair

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अगर आप भी BPL सूची में आते हैं तो यह खबर आपके लिए है। हरियाणा सरकार फिलहाल बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता देने जा रही है। हरियाणा सरकार की इस योजना के अनुसार, BPL परिवारों को अपना घर ठीक करने के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए पानीपत डेलीगेट प्रमुख वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि हरियाणा बुक्ड रैंक और इन रिवर्स क्लास सरकारी सहायता प्रभाग।

डॉ. बीआर अंबेडकर लॉजिंग रिमॉडल योजना के तहत सभी BPL परिवारों को घर ठीक कराने के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।

पहले यह लाभ विशेष रूप से बुक रैंक के BPL समूहों को दिया जा रहा था, लेकिन पिछले साल हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसके लिए सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का फैसला किया था।

इसके साथ ही अब हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत अब तक बीपीएल सूची में शामिल अभ्यर्थियों को पात्र कर दिया गया है। फिलहाल इस योजना का लाभ क्षेत्र के सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा.

इन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा

उन्होंने कहा कि यदि मूल घर को बने हुए 10 साल या उससे अधिक समय हो गया हो और घर मरम्मत के लिए तैयार हो गया हो, तो वास्तव में उस समय आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार को हरियाणा का सुपर टिकाऊ निवासी होना चाहिए और उम्मीदवार का नाम BPL सूची में दर्ज होना चाहिए।

यदि उम्मीदवार नियोजित स्टेशन और रिवर्स क्लास में स्थान रखता है और बीपीएल सूची में आता है, तो उसे अपना स्थायी प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास अपना घर होना चाहिए। घर लगभग 10 वर्ष पुराना होना चाहिए।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

नियुक्ति प्रमुख ने बताया कि अभ्यर्थी की पारिवारिक आईडी, बीपीएल अनुपात कार्ड नंबर, प्रभाजन पत्रिका, एससी, बीसी स्टैंडिंग एंडोर्समेंट, आधार कार्ड, वित्तीय शेष संख्या, बहुमुखी संख्या, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस वॉल्ट पानी बिल में से कोई भी।

इसके अतिरिक्त, घर की मरम्मत में मूल्यांकित उपयोग के साक्ष्य जैसे अभिलेख आवश्यक हैं। इसके साथ ही आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले हरियाणाएससीबीसी में नामांकन कराना होगा।

आपको gov.in से स्ट्रक्चर डाउनलोड कर उसे भरना होगा और सरपंच या पार्षद से जांच करानी होगी। इसके बाद फॉर्म में उल्लिखित सभी अभिलेख जमा करने होंगे। जिसके बाद सीएससी फोकस से स्ट्रक्चर को ऑनलाइन किया जाए. इसे ऑनलाइन करने के बाद, उम्मीदवार को यह फॉर्म क्षेत्र के बुक्ड स्टैंडिंग और रिवर्स क्लास सरकारी सहायता प्रभाग को प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी प्रकार की रोकथाम से बचने के लिए दस्तावेज़ की एक कॉपी भी साथ लगाएं।

 

 

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